बायोमैट्रिक उपस्तिथि के आधार पर मानदेय को लेकर अब ये निर्देश,चिंता
बायोमैट्रिक उपस्तिथि आधार पर ही माह अप्रैल से पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान होगा। ऐसा आदेश शिक्षा विभाग ने जारी करते हुए यह भी कहा गया है कि अनुपालन नहीं होने पर मानदेय का भुगतान तो रुकेगा ही साथ विभागीय कारवाई भी होगी।
इसे लेकर पलामू जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और सभी लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर को निम्नलिखित निर्देश दी है।
1. प्रत्येक माह के 03 तारीख तक विद्यालय से पारा शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी बायोमैट्रिक उपस्थिति की छायाप्रति सहित प्राप्त करेंगे तथा सभी शिक्षकों का अनुपस्थति विवरणी व उपस्थिति की जांच पड़ताल प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी , कम्प्यूटर ऑपरेटर सुनिश्चित करेंगे एवं संचिका के माध्यम से मानदेय भुगतान का प्रस्ताव पारित को अनिवार्य रूप से 05 तारीख तक सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध करायेंगे । ज्ञात हो कि प्रत्येक माह के 07 तारीख तक राज्य परियोजना कार्यालय को मानदेय भुगतान हेतु PFMS करना होता है।
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2. प्रत्येक पारा शिक्षकों का उपस्थति दिवरणी/बायोमेट्रिक उपस्थिति की सत्यापित प्रति लेखा शाखा में संरक्षित रखेगे जिसका कभी भी अवलोकन किया जा सकता है।
3. यदि कोई पारा शिक्षक की बायोमैट्रिक मशीन की तकनीकी खराबी के कारण उपस्तिथि नहीं बनाए है या कम बनाये है तो इसका पारा शिक्षकवार स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
4. यदि वैसे पारा शिक्षक जिनका मानदेय भुगता अपरिहार्य कारण से भुगतान लम्बित है और इनके मानदेय भुगतान के प्रस्ताव वर्तमान माह के साथ भेजा जा रहा है। इनके साथ बकाया रहने का स्पस्ट कारण, स्पस्ट साक्ष्य प्रतिवेदन तथा सूची के टिपणी भाग में अनिवार्य करेंगे ताकि मानदेय भुगतान की कारवाई की जा सके।
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