1 मई यानि कल से शराब बिक्री में हो रहा नया बदलाव , अब एमआरपी से ज्यादा पर …
राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 में शराब बेचने के लिए चयनित प्लेसमेंट एजेंसी की कार्य अवधि 30 अप्रैल आज समाप्त हो रही है। 1 मई से नयी एजेंसी को एक मई से शराब बेचना है पर झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) को सभी 24 जिले में से 19 जिलों में नयी प्लेसमेंट एजेंसी नहीं मिला।
ऐसे में जिन जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी नहीं मिली है, वहां जिले के उत्पाद अधिकारियों की देखरेख में ही अब शराब बेची जाएगी। जहां पुराने दैनिक मानदेय वाले सेल्समैन की मदद से शराब बेचा जाएगा। वहीं पांच जिले में नया सिस्टम लागू हुआ है। जहां पूर्व की तरह ही प्लेसमेंट एजेंसी एक बार फिर से शराब की बिक्री करेगी।
ये हैं पांच जिले जहां प्लेसमेंट एजेंसी का हुआ चयन
खुदरा शराब बेचने के लिए राज्य को दस जोन में बांटा गया है , इसके बाद प्लेसमेंट एजेंसी का चयन कर टेंडर निकाली गई जिसमें मात्र दो जोन के 5 जिलों के लिए ही प्लेसमेंट एजेंसी का चयन हो पाया है। दो जोन में पलामू, गढ़वा, लातेहार, गिरिडीह व देवघर जिला में प्लेसमेंट एजेंसी 1 मई से शराब बेचेगी।
वहीं इन 19 जिलों में नहीं हो सका प्लेसमेंट एजेंसी का चयन, तब तक जेएसबीसीएल बेचेगी शराब
रांची, हजारीबाग, कोडरमा,चतरा,धनबाद, बोकारोसरायकेला-खरसांवा, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर,पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा,रामगढ़, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, गोड्डा व गुमला में 1 मई से झारखंड राज्य वेबरेजेज कारापोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) ही अपने स्तर पर शराब बेचेगी। यह सिस्टम तब तक के लिए लागू रहेगा, जब तक कि कोई प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं हो जाता।
एमआरपी से ज्यादा मूल्य या फिर मिलावटी शराब पर होगा FIR दर्ज
वहीं जेएसबीसीएल ने स्प्ष्ट नीर्देश दिया है कि एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर शराब बेचने ,मिलावट वाली शराब बेचने एवं अवैध शराब बेचने की सूचना मिलने पर तुरन्त FIR कर कार्रवाई करने की बात कही गई है।
वहीं पुराने सेल्समैन दैनिक मानदेय पर रखे जाएंगे पर उनसे शपथपत्र लिया जाएगा कि वे अपना काम को ईमानदारी पूर्वक करेंगे। यह बातें उत्पाद आयुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिलों से आए पदाधिकारीयों से कहा। ये भी कहा कि दुकानों से बिक्री राशि मे किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर इसकी जिम्मेदारी सम्बंधित कर्मचारी की होगी ।
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