Jharkhand सिपाही नियुक्ति नियमावली पर सुनवाई की तिथि निर्धारित, सरकार ने अदालत को दी ये दलील
झारखंड सिपाही नियुक्ति नियमावली 2014 को हाइकोर्ट में चुनौती दी गई है।इसकी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 19 जून को सुनवाई होने वाला है। सफल उम्मीदवारों के तरफ से अदालत को बताया गया कि बिहार से जुड़ा इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट की पूर्णपीठ में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद ही हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो।
याचिकाकर्ताओ के आग्रह को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने स्वीकार करते हुए 19 जून को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है।
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झारखंड हाईकोर्ट में नियुक्ति नियमावली को चुनौती देते हुए करीब 60 याचिका दायर किया गया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कई अधिवक्ताओं ने भी पक्ष रखा, कहा जब पुलिस मैनुअल में सिपाही नियुक्ति के नियम का उल्लेख है, तो सरकार को अलग से नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अलग से परीक्षा लिए जाने के प्रावधान पर हुई बहस में प्रार्थियों ने कहा कि होमगार्ड के लिए सिपाही नियुक्ति में पहले से प्रावधान है, ऐसे में अलग से परीक्षा लेने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। सरकार के द्वारा इसका प्रावधान नियमावली में किया है, जो कि गलत है, इसलिए नियमावली रद्द होना चाहिए।
वहीं सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पुलिस मैनुअल में यह उल्लेख नहीं है कि सरकार नियुक्ति नियमावली नहीं बना सकती है। सरकार यह चाहती है कि सिपाही में बेहतर अभ्यर्थी शामिल हो जिस कारण से नियमावली में परीक्षा का प्रावधान की गई है।
Jharkhand सिपाही नियुक्ति नियमावली
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