सभी छात्रों को मुफ्त मिले सैनिटरी नैपकिन, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देश

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सभी छात्रों को मुफ्त मिले सैनिटरी नैपकिन, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देश

सभी छात्रों को मुफ्त मिले सैनिटरी नैपकिन, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देश

सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम फैसला सुनाते हुए सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के लिए एक खास निर्देश जारी किया है. इस निर्देश के तहत सभी को वहां पढ़ने वाली छात्राओं को नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने को कहा गया.

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यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश डी. यू. चंद्रचूड़, न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा और न्यायाधीश जे.बी. परदीवाला के बोर्ड द्वारा सुनाया गया। यह फैसला जया ठाकुर के जनहित याचिका के दौरान सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से छात्राओं की सुरक्षा और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतने को भी कहा है। साथ ही इस दौरान साफ-सफाई को लेकर प्लान साझा करने को भी कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात

सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर एक यूनिफॉर्म पालिसी बनाने का निर्देश भी दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बेहद अहम बताते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसमें शामिल होने को कहा. एएसजी की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से ऐश्वर्या भाटी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र युवा और किशोर लड़कियों के लिए समय पर स्वच्छता की वकालत करता है। हालांकि, चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है।

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आवेदक ने किया था यह अनुरोध

गौरतलब है कि शिकायतकर्ता जया ठाकुर ने कहा कि गरीब महिलाओं को मासिक धर्म में कठिनाई होती थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि कक्षा 6-12 के सभी छात्रों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराया जाए। प्रार्थी जया ठाकुर मध्य प्रदेश की कांफ्रेंस डायरेक्टर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये लड़कियां अक्सर स्वच्छता बनाए रखने में असमर्थ होती हैं। साथ ही केंद्र और राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

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