बिहार कैबिनेट में शिक्षक नियुक्ति के नई नियमावली पर मुहर , 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण , सवा दो लाख वेकैंसी

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बिहार कैबिनेट में शिक्षक नियुक्ति के नई नियमावली पर मुहर , 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण , सवा दो लाख वेकैंसी

बिहार कैबिनेट में शिक्षक नियुक्ति के नई नियमावली पर मुहर , 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण , सवा दो लाख वेकैंसी

सोमवार
को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए नयी नियमावली पर आखिरकार मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी।




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मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में तकरीबन सवा दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। शिक्षक नियुक्ति के लिए सरकार एक आयोग बनाएगी। नयी नियमावली के तहत महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है।

नीतीश कैबिनेट के बैठक में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए नयी नियमावली पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। पिछले तीन महीने से शिक्षक नियुक्ति की नियमावली का मामला लटका हुआ था। सरकार ने इस नई नियमावली में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय ली है। सरकार शिक्षक नियुक्ति के लिए एक आयोग बनायेगी जो शिक्षकों की नियुक्ति करेगा।




बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी कर दी है। इस नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों व नगर निकायों प्रक्रिया पारदर्शी, त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीयकृत और निष्पक्ष आयोग से कराने की रूपरेखा तैयार की गयी है।

पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत 9,222 नियोजन इकाइयां थीं, जबकि नयी नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात अब 38 रह जाएगी। सरकार नियुक्ति के लिए आयोग बनायेगी।

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अब अभ्यर्थियों को उसी आयोग में केवल एक आवेदन देना होगा। इसी में वे स्कूलों में पदस्थापन का विकल्प को रखेंगे, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने को मजबूर होते थे।

सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 तैयार की है। अब इसी के आधार पर सातवें चरण में शिक्षकों का भर्ती होगी। नयी नियमावली में शिक्षकों के ट्रांसफर का भी प्रावधान की गई है।




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पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई के द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर औऱ प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर ही होती थी। नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी एवं मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

पहले नियुक्ति के लिए चयन की अनुशंसा नियोजन इकाई करता था, परंतु अब नई व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए चयन की अनुशंसा प्रस्तावित आयोग करेगा।




चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण जिला प्रशासन ही करेगा। केंद्रीयकृत एवं ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की जा रही है। आवेदकों को केवल एक ही आवेदन देना पड़ेगा। जबकि उनकी उम्मीदवारी उनके दिए गए विकल्पों के मुताबिक सभी जगह होगी। इससे आवेदकों के धन और श्रम की भी बचत होगी।

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