DC OFFICE DHANBAD भर्ती : समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर बहाली ,कल है अंतिम मौका

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DC OFFICE DHANBAD भर्ती : समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर बहाली ,कल है अंतिम मौका

DC OFFICE DHANBAD भर्ती : समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर बहाली ,कल है अंतिम मौका

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OFFICE DHANBAD भर्ती : समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर विभिन्न पदों पर बहाली नीकला है। इच्छुक एव अहर्ताधारी अभियर्थियों से 10 अप्रैल तक आवेदन आमन्त्रित किया गया है।

इन पदों पर होनी है बहाली




DC OFFICE DHANBAD भर्ती

2. नियम एवं शर्ते : सभी पदों के लिए  उम्र सीमा की गणना 01 / 08 / 2022 के अनुसार की जाएगी।

3. राष्ट्रीयता आवेदक भारत का नागरिक हो।

4. पदों में आरक्षण संविदा आधारित उपर्युक्त पदों के नियुक्ति में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण / रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

5. परिलब्धि विभिन्न पदों की परिलब्धियों क्रमांक-1 के अनुसार अथवा भारत सरकार के निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित राशि के आधार पर पुनरीक्षित संविदा भत्ता का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा संकल्प / परिपत्र जारी किया जा सकेगा, जो इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।

6. क्रमांक-1 में निर्धारित परिलब्धि एक मुश्त संविदा राशि है इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नही होगा, परन्तु कर्तव्य से जुड़े परिभ्रमण आदि के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का
भुगतान नियमानुसार देय होगा ।




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7. नियुक्ति का प्रकार पदस्थापन स्थल एवं नियुक्ति की अवधि / नियुक्ति का नवीकरण आदि- (क) नियमावली के क्रमांक-1 में उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियों पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार / विभाग पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख)प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों का समीक्षा की जायेगी।
कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात केन्द्र / राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही उनके कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम-7 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(घ) जिला स्तरीय पदों पर संविदा पर की गई। नियुक्ति के पद जिला स्तरीय होगा और इनका पदस्थापन नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय में जिला बाल संरक्षण इकाई में की जायेगी।




(ड) जिला स्तरीय पदों पर चयन उस जिले के लिये किया जायेगा, जहाँ आवेदक ने आवेदन समर्पित किया है, अर्थात यह जिला स्तरीय पद होंगे।

(च) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी / कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी / कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी / कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी / कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

चयन प्रक्रिया (i) पदवार नियुक्ति पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी क्रमांक – 10 के अनुरूप होंगे।

आवश्यकतानुसार नियंत्री पदाधिकारी का संसूचन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अलग संकल्प / परिपत्र के माध्यम से कर सकेंगे।

(ii) प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत को नियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जायेगा तथा उस आलोक में अभ्यर्थियों की “प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। (iii) सभी श्रेणी के पदो की रिक्तियों की दुगनी संख्या में “प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं उनके सभी प्रमाण-पत्रों की जांचोपरांत सही पाये गये उम्मीदवार को रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।




(iv) एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकेगा।

(v) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-4063. दिनांक 18.05.2016 के आलोक में उपर्युक्त समूहख अराजपत्रित, समूह ग एवं समूह-घ समकक्ष पदों पर होने वाली संविदा आधारित नियुक्तियों में साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जायेगा।

(vi) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3198,दिनांक 18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है संविदा आधारित उक्त समूह के पदों पर नियुक्तियों के क्रम में उक्त




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संकल्प के प्रावधान लागू होगा। (vii) संविदा आधारित उपर्युक्त पदों की नियुक्तियां 03 (तीन) वर्षों के लिए की जायेगी, जिसे अधिकतम 05 (पाँच) वर्षों तक के लिए संविदा कर्मियों के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर विस्तारित किया जा सकेगा। 05 (पाँच) वर्षों के उपरान्त यदि ऐसी नियुक्तियों की आवश्यकता है. तो संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति हेतु नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

9 योग्यता स्कोर निर्धारित करने की प्रक्रिया :-

प्रत्येक पद के लिए योग्यता स्कोर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :- (i) वैसे पद जिसमें अतिरिक्त योग्यता चाहिए।

(क) अनिवार्य योग्यता के प्राप्तांक का 80 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक

(ख) अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक का 20 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक

अभ्यर्थियों के बीच टाई (Tie) की स्थिति उत्पन्न होने पर चयन की प्रक्रियाएँ- दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल योग्यता स्कोर अर्थात अंतिम मेघा सूची में टाई (Tie) की स्थिति उत्पन्न होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रारंभिक अक्षर के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित होगा।




10. नियम-1 में वर्णित पदो के नियुक्ति पदाधिकारी उपायुक्त है नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी के कार्यों की वार्षिक समीक्षा संबंधित उपायुक्त करेंगे।

11. विभिन्न पदो के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व (क) सभी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के कार्य / कर्तव्य / उत्तरदायित्व समेकित बाल संरक्षण योजना केअन्तर्गत केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा इस पर जारी दिशा-निर्देश / मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश को लागू करने के उद्देश्य से आवश्यकताओं को चिन्हित कर निर्धारित किया जा सकेगा।

(ख) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं उपायुक्त सह-अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण संस्था द्वारा समय-समय पर ऐसे सौपे गये कार्य / कर्त्तव्य / उत्तरदायित्वों का पुननिर्धारण किया जा सकेगा।

12. प्रशिक्षण प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा, जिसकी अवधि एवं – स्थल का निर्धारण विभाग या नियुक्ति / नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश द्वारा किया जा सकेगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा उत्तीर्णता का मापदण्ड विभाग या नियुक्ति / नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश से निर्धारित किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही चयनित अभ्यर्थी को अंतिम रूप से नियुक्ति समझा जायेगा।




13. अवकाश संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को एक कैलेन्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के – अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

14. अन्यान्य (क) नियमावली में अस्पष्टता या इसके प्रावधानों के अनुपालन में किसी कठिनाई या किसी प्रकार की लिपिकीय भूल की स्थिति में राज्य सरकार अधिसूचना / परिपत्र जारी कर इसका परिमार्जन करने

के लिए सक्षम होगी। ऐसे जारी किये गये अधिसूचना / परिपत्र में निहित निदेश नियमावली के भाग समझे जायेंगे।




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(ख) नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारी / कर्मियों के लिए नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई सेवा शर्त विभाग द्वारा आवश्यक समझी जायेगी तो इस संबंध में विभाग समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश परिपत्र / अधिसूचना जारी कर सकेगी, जो नियमावली के अंग समझे जायेगे।

(ग) पदों की संख्या उनके प्रकार उनकी परिलब्धियों आदि में किसी परिवर्तन की स्थिति विभाग आवश्यकतानुसार अधिसूचना / परिपत्र निर्गत कर नये या संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर सकेगी ऐसी जारी किये गये अधिसूचना / परिपत्र में निहित निर्देश नियमावली के भाग समझे जायेगे।

(घ) संविदा पर नियुक्त कर्मी का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगी सविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए 1 राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा। (ड.) नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई प्रावधान राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो राज्य सरकार इसके लिए राज्यादेश जारी कर सकेगी जो नियमावली का अंग समझा जायेगा।





 

आवेदन की प्रक्रिया :-

1. आवेदन में निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है –

(क) मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। (ख) इन्टर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

(ग) स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

(घ) स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(ड.) अतिरिक्त योग्यता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

(च) सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण-पत्र।

(छ) सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।

(ज) अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र। (झ) कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण हिन्दी 30 W.P.M. अंग्रेजी- 35 W.P.M (केवल सहायक सह डाटा इंट्री लिए)

2. जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक – 10/04/23 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।




3. आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के द्वारा निम्न पता पर भेजा जा सकता है

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, धनबाद,

पता- मिश्रित भवन, कमरा नं0-07 (भू-तल), पो० / थाना / जिला – धनबाद (झारखण्ड), पिन -826001 4. उपरोक्त सभी पदों के लिए आवेदन प्रपत्र, नियम एवं शर्ते, शैक्षणिक योग्यता के अलावा अतिरिक्त




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योग्यता का विवरणी निम्नलिखित Website http://www.dhanbad.nic.in पर देखी जा सकती है।

16/2/23

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