Tax पेयर्स के लिए गुड न्यूज, वित्त मंत्री के ऐलान के बाद आयकर विभाग ने दिया आदेश

Tax: अगर आप भी नौकरी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है l आयकर विभाग की तरफ से नौकरीपेशा और कंपनियों का नया आदेश आया है ।इनकम
पर्सनल टैक्सपेयर के पास सिलेक्ट करने की ऑप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह कहा गया यदि कर्मचारी एम्प्लायर की अपनी पसंद की टैक्स रिजीम नहीं बता सके , ऐसे में एम्प्लायर को आम बजट 2023-24 में घोषित न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार वेतन से टीडीएस की कटौती करना होगा। पर्सनल टैक्सपेयर्स के पास सिलेक्ट करने का ऑप्शन है , वे छूट और कटौती की पेशकश करने वाली ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करना चाहते हैं।
न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं
आपको बता दें कि 1 फरवरी 2023 में पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कम करके इसकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाने की बात कहा गया था । न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कम है , किसी तरह की छूट नहीं है. पुरानी कर व्यवस्था में आपको तमाम सेक्शन के अंतर्गत टैक्स छूट मिलते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्त वर्ष नियोक्ताओं द्वारा सैलरी पर टैक्स कटौती के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया । स्पष्टीकरण के अनुसार एम्प्लायर को अपने हर कर्मचारी से उनकी मनपसंद टैक्स रिजीम के बारे में जानकारी लेनी आवश्यक है, साथ ही अपनाई गई टैक्स रिजीम भी टीडीएस कटौती करनी होगी।
Read also:-
-
E Kalyan Scholarship: झारखंड E Kalyan स्कॉलरशिप की तिथि एक बार फिर से बढ़ी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन!
-
झारखंड में होनी वाली नियुक्ति प्रक्रिया में अब भी संशय, कार्मिक विभाग फिर से संशोधन की तैयारी