JTET दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई 6 अप्रैल को , जेटेट के बाद रिक्त पदों पर शिक्षकों की हो नियुक्ति
JTET दायर याचिका पर हाई कोर्ट में दूसरी सुनाई 6 अप्रैल गुरुवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की बेंच पर होने वाली है। यह याचिका प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के सदस्य मोतीलाल नायक और अरुण कुमार महतो के द्वारा दायर की गई है। जनहित याचिका पर 6 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में इसकी दूसरी सुनवाई होगी।
इस केस की पैरवी झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार, कौशल कुमार और अपराजिता ‘भारद्वाज कर रहे हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में दूसरी सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध है।
पहले जेटेट तब शिक्षकों के रिक्त पदों पर हो नियुक्ति
प्रशिक्षित शिक्षक संघ के सदस्य सह याचिकाकर्ता मोतीलाल नायक और अरुण महतो ने बताया कि पहले जेटेट का आयोजन किया जाए। उसके बाद स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हो। अभी वर्तमान में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 50 हजार से अधिक पद रिक्त है। जिसमें प्रथम चरण में 26696 पदों का सहायक आचार्य की नियुक्तियां प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसमें जेटेट पास अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
सरकार का भी कराया ध्यान आकृष्ट
प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल महतो ने जानकारी देते हुए कहा कि जेटेट परीक्षा का आयोजन के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्य के कई मंत्रियों से मिलने के अलावे दो बार विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। 53 विधायक को ज्ञापन और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी मांग पत्र सौंपा जा चुका था। इसके बावजूद राज्य सरकार के उदासीन रवैया के कारण हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। इस याचिका पर इससे पूर्व 8 फरवरी 2023 को पहली सुनवाई हुई थी। जिसमें जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य ने सरकार और एनसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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