उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के तहत राजकीय पोलिटेकनिक, सिमडेगा के प्राचार्य के चयन एवं कार्यानुमति हेतु एक सूचना जारी की है।

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 उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के तहत राजकीय पोलिटेकनिक, सिमडेगा के प्राचार्य के चयन एवं कार्यानुमति हेतु एक सूचना जारी की है।

 

 

 

 उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के तहत राजकीय पोलिटेकनिक, सिमडेगा के प्राचार्य के चयन एवं कार्यानुमति हेतु एक सूचना : सभी इच्छुक अंशकालीन व्याख्याताओं को आवेदन कर  अपने संबंधित दस्तावेज जमा कर सकते हैं जिसमें उनकी योग्यता एवं अनुभव का विवरण होना चाहिए। अंशकालीन व्याख्याताओं के चयन के लिए एक समिति गठित की जाएगी जो उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर चयन करेगी। चयनित व्याख्याताओं को कार्यानुमति दी जाएगी जो उन्हें राजकीय पोलिटेकनिक, सिमडेगा में प्राचार्य के रूप में काम करने की अनुमति देगी।

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इच्छुक अंशकालीन व्याख्याताएं अपने आवेदन को उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पते पर भेज सकते हैं। वे अपने आवेदन को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।जिन अभ्यर्थियों ने सक्षम अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वे दिनांक 20.04.2023 को प्रातः 11:00 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक, सिमडेगा स्थित प्राचार्य कार्यालय में अपने प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।

 

s.no   Subject/Branch Qualification
1 Physics/Chemistry/Maths/English M.Sc degree in related Subject with Minimum 60% Marks.
2 Civil Engg/ Mechanical Engg/ Electrical Engg/ Computer Engineering  BE / B.Tech Ecafikr kkkk esa with Minimum 60% Marks,

 

शर्तें:

  • साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई मार्ग-व्यय नहीं होगा, अर्थात् इसके लिए कोई शुल्क नहीं होगा।
  • रू0 400/- (चार सौ मात्र प्रति व्याख्यान अधिकतम 24,000/- ( चौबीस हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान किया जायेगा।
  •   अभ्यर्थी कार्यानुमति के आधार पर किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति के दावेदार नहीं होंगे। जायेगी।
  • बिना अनुमति के लगातार दस दिनों तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर कार्यानुमति स्वतः समाप्त हो l 
  •  पूर्व में कार्यरत अंशकालीन व्याख्याताओं को भी पुनः अन्तवक्षा में शामिल होना अनिवार्य नहीं है यद्यपि उन्हे अपने दस्तावेजों को पुनः प्रमाणित करना होगा।
  •  उपस्थिति बायोमेट्रीक्स के आधार पर दर्ज की जायेगी। 
  •  आरक्षण राज्य सरकार की आरक्षण नीति के आधार पर मिलेगी।
  • बायोडाटा में प्रत्येक उत्तीर्ण परीक्षाओं के प्राप्तांक का प्रतिशत अंकित करना अनिवार्य है।
  •  अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।
  •  अभ्यार्थी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि AICTE पोर्टल में उनका नाम किसी और संस्थान से जुड़ा ना हो।

 

 

 

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