झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 मार्च को, एक दर्जन से अधिक नियमावली होगी संशोधित

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झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 मार्च को, एक दर्जन से अधिक नियमावली होगी संशोधित

झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 मार्च को, एक दर्जन से अधिक नियमावली होगी संशोधित

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झारखंड कैबिनेट की अगली बैठक 27 मार्च को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में होगा।

आधिकारिक सूत्रों को माने तो राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की अनिवार्यता सहित अन्य शर्तों को जोड़कर पूर्व में कार्मिक, वित्त एवं विधि विभाग ने लगभग 90 -100 नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित करने की अनुशंसा हुई थी जिसमें लगभग 70 नियमावलियों पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुका है।

वहीं लगभग 20-30 नियमावलियों के संशोधन पर कैबिनेट की मुहर नहीं लगा है। जिन 70 नियुक्ति नियमावलियां संशोधित हो चुकी हैं, उन्हें फिर से संशोधित करने की बाध्यता सरकार के सामने आ है। क्योंकि, संशोधन के बगैर जेएसएससी द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू ही नहीं की जा सकती। कहा जा रहा है कि एक दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावलियों के संशोधन पर सोमवार को होने वाली कैबिनेट में मुहर लग सकता है।




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हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार पुनः नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी है। जिसके आधार पर विभाग संशोधित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मुख्य रूप से नियुक्ति नियमावलियों के संशोधन पर मुहर लगाने के उद्देश्य से ही सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाया गया है ताकि राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो।

बतादे कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जिलास्तरीय नियुक्तियों को लेकर नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन की गई थी जिनमें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में नौकरी पाने की मुख्य शर्त राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करना अनिवार्य की गई थी। इसके अलावा पूर्व की रघुवर दास सरकार के समय की जो क्षेत्रीय भाषा की सूची से हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को निकाल दिया गया था




जिसके बाद क्षेत्रीय भाषा की सूची में 15 की जगह केवल 12 भाषाएं ही रह गई थीं। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुआ था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इन दोनों ही शर्तों को असंवैधानिक करार कर दिया था। जिसके बाद नए सिरे से रघुवर दास की सरकार के समय बनी नियुक्ति नियमावलियों के आधार पर ही हेमंत सरकार ने भी नियुक्ति करने का निर्णय लिया। इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पिछली कैबिनेट की बैठक में छह नियुक्तिनियमावलियों को संशोधित की गई थी।

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