राहुल गांधी को बड़ा झटका, संसद की सदस्यता हुई खत्म,लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आज बड़ा झटका लगा है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी खत्म कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
सात पंक्तियों की एक अधिसूचना में कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किए जाते हैं। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगा। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के अंतर्गत लिया गया है।

गौरतलब हो कि वे वर्तमान में केरल के वायनाड से सांसद हैं। एक दिन पहले ही गुजरात में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान को लेकर 2 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही ऊपरी अदालत में चुनौती के लिए 30 दिनों की मोहलत भी दी गई थी।
मामला 2019 का है जब लोकसभा चुनाव के दरम्यान वे कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला गुजरात में बीजेपी नेता पुरनेश मोदी लेकर कोर्ट में याचिका दायर किए थे।
वहीं सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कई अभियुक्तों की भी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। गुजरात सरकार की अपील भी आज सुनी जाएगी। SC में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देने वाली बीआरएस नेता के. कविता की याचिका पर भी आज सुनवाई है। वहीं औरंगाबाद का नाम बदलकर ‘छत्रपति संभाजीनगर’ करने को चुनौती देने वाली याचिका भी उच्चतम न्यायालय के सामने होगी।
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