जिलों में नियुक्ति को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी, जाने ST SC OBC EWS को किस जिले में कितना आरक्षण

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जिलों में नियुक्ति को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी, जाने GEN, ST SC OBC EWS को किस जिले में कितना आरक्षण

जिलों में नियुक्ति को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी, जाने GEN, ST SC OBC EWS को किस जिले में कितना आरक्षण

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झारखंड में युवाओं के जिलास्तरीय पदों पर नियोजन के लिए सरकार ने सभी जिलों के लिए आरक्षण रोस्टर लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत सभी जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

जिलावार सभी पदों के लिए ईडब्ल्यूएस को मिलाकर 60 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है। नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार सिमडेगा, खूंटी,लातेहार, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दी गई है।








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जारी संकल्प के अनुसार जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के सम्बंध में 9 अप्रैल 2010 को जारी संकल्प को संशोधन करते सीधी नियुक्ति हेतु 100 बिंदुओं को संशोधित आरक्षण रोस्टर तैयार की गई है । राज्य सरकार ने इस संबंध में 17 मार्च की तिथि से रविवार को अधिसूचना जारी की है।

यह है जिलावार आरक्षण रोस्टर

सिमडेगा जिले में एससी को 7%, एसटी को 43%, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0%, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0% व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) सुनिश्चित किया गया है।








पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) में एससी के लिए 4%, एसटी को 46%, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0%, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0% एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है।

रांची जिले के लिए एससी को 05 प्रतिशत, एसटी को 37, ओबीसी (अनुसूची-1) को 5, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 3 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय हुआ है।

हजारीबाग जिले के लिए एससी को 21 प्रतिशत, एसटी को 4, ओबीसी (अनुसूची-1) को 14, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 11 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय हुआ है।

लातेहार में जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए जो आरक्षण रोस्टर जारी की गई है, उसके अनुसार एससी (अनुसूचित जाति) को 21%, एसटी (अनुसूचित जनजाति) को 29%, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0%, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0% व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60%) तय किया गया है।

लोहरदगा व गुमला जिले में एससी को 3%, एसटी को 47%, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0%, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0% एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय हुआ है।




रामगढ़ जिले के लिए एससी को 11 प्रतिशत, एसटी को 20, ओबीसी (अनुसूची-1) को 11, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 8 व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) किया गया है।

खूंटी जिले के लिए एससी को 5 प्रतिशत, एसटी को 45, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है।




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दुमका जिले के लिए एससी को 5%, एसटी को 45%, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0%, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0 व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) का प्रावधान हुआ है।

कोडरमा व चतरा जिले के लिए एससी हेतु 18 प्रतिशत, एसटी को 8 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 14, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 10 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है।




साहेबगंज, पाकुड़ एवं सरायकेला-खरसावां जिले के लिए एससी को 05 प्रतिशत, एसटी को 38, ओबीसी (अनुसूची-1) को 4, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 3 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) किया जाना तय हुआ है।

पूर्वी सिंहभूम जिले में एससी को 04 प्रतिशत, एसटी को 28, ओबीसी (अनुसूची-1) को 10, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 8 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) का प्रावधान बनाया गया है।

गिरिडीह व बोकारो जिले में एससी के लिए 13 प्रतिशत, एसटी को 12, ओबीसी (अनुसूची-1) को 14, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 11 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय हुआ है।

धनबाद जिले में एससी के लिए 15 प्रतिशत, एसटी को 8 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 15, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 12 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है।

गोड्डा जिले के लिए एससी को 08 प्रतिशत, एसटी को 25, ओबीसी (अनुसूची-1) को 10, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 07 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है।




जामताड़ा जिले के लिए एससी को 09 प्रतिशत, एसटी को 32, ओबीसी (अनुसूची-1) को 05, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 4 व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) का प्रावधान हुआ है।

पलामू जिले में एससी के लिए 27 प्रतिशत, एसटी को 08 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 09, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 06 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) की व्यवस्था बनी है।




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देवघर जिले में एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को भी 12 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 15, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 11 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) का प्रावधान बना है।

गढ़वा जिले में एससी को 23 प्रतिशत, एसटी को 15 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 7, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 5 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) की व्यवस्था अब होगी।




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