पीटीआइ : गृह मंत्रालय ने BS F के बाद CISF भर्ती में भी अग्निवीरों को छूट का किया एलान

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पीटीआइ : गृह मंत्रालय ने BS F के बाद CISF भर्ती में भी अग्निवीरों को छूट का किया एलान

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नई दिल्ली, पीटीआइ। गृह मंत्रालय ने बीएसफ के बाद अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का एलान किया है। इससे एक सप्ताह पहले ही बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की थी। मंत्रालय के द्वारा ऊपरी आयु सीमा में छूट की अधिसूचना जारी कर दी गई है।




यह छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि अभ्यर्थी अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या फिर बाद के बैचों का। पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अंतर्गत नियमों में संशोधन किया है।

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पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच साल एवं बाद के बैचों के अग्निवीरों को तीन साल की छूट दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता जांच में भी छूट मिलेगा। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा हुई थी।





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