झारखंड:- कार्मिक ने आठ नियुक्ति नियमावालियों में किया संशोधन, नई नियुक्ति का रास्ता साफ

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 झारखंड:- कार्मिक ने आठ नियुक्ति नियमावालियों में किया संशोधन, नई नियुक्ति का रास्ता साफ । झारखंड कैबिनेट के फैसले के बाद नए नियुक्ति नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है. नए नियुक्ति नियमों के बनने से प्रदेश में नई नौकरियों के लिए रास्ता खुल गया है। अब, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नए विज्ञापन जारी करेगा और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। कार्मिक विभाग के अधिकारियों के अनुसार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 2023 में संशोधित नियुक्ति नियमों के अनुसार डिप्लोमा तकनीकी और अन्य विशिष्ट योग्यता स्तरों तक परीक्षा आयोजित करेगा।

 कर्मचारी चयन आयोग ने 2023 के लिए नए संचालन संशोधन नियमावली जारी की है जो कि इंटरमीडिएट, 10 प्लस 2 स्तर और मैट्रिक, 10वीं स्तर के पदों के लिए है। इस नियमावली में कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अर्हता धारक पद के लिए भी संशोधन किया गया| 

शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा, क्षेत्रिय, जनजातीय भाषा में अब 15 भाषा मान्य होंगी और लिखित परीक्षा के लिए अब अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भी शामिल होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटा होगी और प्रशन पूणांक 300 अंकों के होंगे।पहले के नियम में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से ही मैट्रिक इंटर पास होना अनिवार्य किया गया था साथ ही यहां के रीति-रिवाज व परंपरा को जानने की बाध्यता को विलोपित कर दिया गया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है

 

और भी कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में होगा संशोधन कार्मिक विभाग के तर्ज पर अब झारखंड के दूसरे विभागों की नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया जायेगा. सभी से मैट्रिक-इंटर झारख्ांड से ही पास होने की अनिवार्यता समाप्त की जायेगी और किसी भी शैक्षणिक संस्थानों से उर्त्तीण अभ्यर्थियों को परीक्षा में मौका मिलेगा. इस तरह भाषा में संशोधन करते हुए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल किया जायेगा.

आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं|

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