इंटरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण आहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2017 को लेकर JSSC ने जारी किया आवश्यक सूचना
राँची : इंटरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण आहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2017 को लेकर JSSC ने आवश्यक सूचना जारी किया है।
जारी सूचना में कहा गया है कि इंटरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा – 2017 (विज्ञापन संख्या 01 / 2017 एवं 02 / 2017) की मुख्य परीक्षा के आधार पर आयोजित द्वितीय चरण की कौशल जाँच परीक्षण के फलाफल के आधार पर अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच दिनांक 16.03.2022 को आयोग कार्यालय कालीनगर, चाय बागान, नामकोम, राँची में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगी।
अभ्यर्थी जाँच शुरू होने से दो घण्टा पहले जाँच स्थल पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँ। उक्त जाँच में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 18.03.2023 के अपराह्न 02:00 बजे तक प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु अंतिम अवसर दिया जाएगा।
इस अनुक्रमांक वालों का होगा प्रमाण पत्रों का जांच
2. अभ्यर्थी जाँच हेतु नीचे दिए गये अभिलेखों, प्रमाण पत्रों इत्यादि की मूल प्रति एवं एक-एक स्व- हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। जाँच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों / अभिलेखों इत्यादि की सूची नीचे अंकित हैं :
I. उपर्युक्त परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा एवं कौशल जाँच परीक्षा के मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) |
II . हाल में खींचा गया दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (आवेदन पत्र में अपलोड किए गये फोटो के सदृश्य ।
III. मैट्रिक उर्त्तीणता प्रमाण पत्र ( मूल प्रति )
IV.इंटरमीडिएट / (10+2) उर्तीणत्ता से सम्बंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।
V. (क) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र:- स्थानीय निवासी होने का दावे करने वाले अभ्यर्थी जिले के उपायुक्त अथवा जिला अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 02.06.2016 से दिनांक 24.07.2017 तक निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ।
जाति प्रमाण पत्र:-
i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र प्रासंगिक परीक्षा की विवरणिका के परिशिष्ट-1 के प्रपत्र में उपायुक्त अथवा जिला अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 24.07.2017 तक निर्गत ।
ii)अत्यन्त पिछडा वर्ग (अनुसूची-1 ) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए दिनांक 31.03.2015 से दिनांक 24.07.2017 तक विवरणिका के परिशिष्ट-11 के प्रपत्र में उपायुक्त अथवा जिला अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जिसमें क्रिमी लेयर का स्पष्ट उल्लेख हो ।
निःशक्त अभ्यर्थी के लिए
क) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्रः- आवेदित जिले के उपायुक्त अथवा जिला अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 02.06.2016 से दिनांक 24.07.2017 तक निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
निःशक्तता प्रमाण पत्र: आवेदन भरने की अंतिम तिथि 24.07.2017 तक 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो झारखण्ड राज्य के किसी जिले के मेडिकल बोर्ड से निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र ।
नोट:- दिनांक 24.07.2017 के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।