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झारखंड : बरही अनुमंडल के सभी क्षेत्रों में लगा धारा 144 , एक साथ पांच या उससे लोगों को घूमने पर प्रतिबंध

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झारखंड : बरही अनुमंडल के सभी क्षेत्रों में लगा धारा 144 , एक साथ पांच या उससे लोगों को घूमने पर प्रतिबंध




हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल अंतर्गत बरही, चौपारण , बरकट्ठा और पदमा थाना अंतर्गत सभी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। यह निषेधाज्ञा आदेश बरही एसडीओ पूनम कुजूर के द्वारा जारी किया गया है।

जारी अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि पूर्व में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इलाके में 13 मार्च से 15 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। और इलाके की विधि व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है ।




अनुमंडल दंडाधिकारी बरही पूनम कुजूर ने इसके निमित सूचना जारी की है और बताया कि भीड़ जमा होने से अव्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है।

इसे लेकर उन्होंने 10 गाइडलाइन भी जारी की गई है। निषेधाज्ञा लागू होने के बाद इन चीजों पर लगा प्रतिबंध

1. एक साथ पांच या उससे अधिक लोगों के घूमने पर प्रतिबंध है।

2. पारंपरिक हथियार को छोड़कर किसी भी अन्य घातक हथियार को ले जाने पर पाबंदी लगायी गई है।




3. रामनवमी पर्व के मंगला जुलूस के समय DJ और लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी गई ।

4. संगठनों द्वारा जुलुस निर्धारित रास्ते पर ही निकाले जाएंगे ताकि विधि व्यवस्था बना रहे।

5.कोई भी ऐसा कार्य जुलूस में शामिल किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे स्थिति प्रतिकूल ह।

6. रामनवमी के मंगला जुलूस के दिन सोशल मीडिया जैसे WHATSAPP, FACEBOOK पर किसी भी तरह का भड़काऊ पोस्ट या वीडियो के प्रेषण पर प्रतिबंध। जिससे ही माहौल खराब हो के उल्लंघन पर सम्बंधित ब्यक्ति / ग्रुप एडमिन पर सुसंगत धाराओं पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




7. मंगला झांकी और जुलूस के दौरान किसी भी जाति और धर्म के संबंधित उतेजित भाषण या नारा पर प्रतिबंध रहेगा जिससे ही सौहार्द बिगड़े या किसी की भवन को ठेस पहुंचे।

8. झांकी या जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित नहीं की जाएगि।

9. यह निषेधाज्ञा पुलिस बल/ कर्मचारी / पदाधिकारी / शादी विवाह या शव पर लागू नहीं होगा।

10. यह निषेधाज्ञा दिनांक 13 मार्च से 15 मार्च तक जारी रहेगा।

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