सहायक अध्यापकों के टेट विसंगति के निराकरण को लेकर निदेशक ने जारी की पत्र,मिलेगा लाभ
सहायक सहायक अध्यापकों के टेट विसंगति के निराकरण को लेकर राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिलों को पत्र जारी कर दिनांक 20 मार्च 2023 तक वास्तविक विवरणी मांगा है ।
उपरोक्त विषय के संबंध में कहा गया है कि सहायक अध्यापकों सम्प्रति पारा शिक्षकों के टेट विसंगति की समस्या के निराकरण हेतु निदेशानुसार महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। विधिक परामर्श के मुख्य अंश के निम्नवत् है/-
वैसे शिक्षक जिन्हें कक्षा 6 से 8 के लिए नियुक्त किया गया था, पर उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार 1-5 के लिए टीईटी परीक्षा दी और उत्तीर्ण की है। उन्हें कक्षा 1 से 5 के टीईटी के लाभ के पात्र होंगे।
वहीं वैसे शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 में नियुक्त किए गए थे और कक्षा 6 से 8 के लिए टीईटी परीक्षा पास कर चुके हैं, वे कक्षा 6 से 8 के टीईटी पास शिक्षकों के लाभ के पात्र हैं।
ऐसे शिक्षक अपनी-अपनी योग्यता को देखते हुए कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 1-5 में अपनी योग्यता के अनुसार अपनी सेवाएं देने के पात्र होंगे।
तदनुसार विधिक परामर्श के आलोक में टेट विसंगति के निराकरण की निम्नवत् स्वीकृति दी गई है
i. कक्षा 6-8 में चयनित तथा 1-5 कोटि का शिक्षक पात्रता परीक्षावउत्तीर्णता की स्थिति में 1-5 में टेट प्रशिक्षित माना जाएगा।
ii. कक्षा 1-5 में चयनित तथा 6-8 कोटि का शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की स्थिति में 6-8 में टेट प्रशिक्षित माना जाएगा।
iii. इस क्रम में प्राथमिक (इण्टरमीडिएट) एवं उच्च प्राथमिक स्तर (स्नातक) की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्त्ता को ध्यान में रखा जाएगा।
iv. संबंधित सहायक अध्यापक जिस कक्षा में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं आगे भी उसी कक्षा में अध्यापन का कार्य करते रहेंगे।
जिले में कार्यरत वैसे सहायक अध्यापकों के टेट विसंगति का निराकरण उपरोक्त प्रावधान के अनुसार किया जाए एवं उनकी विवरणी संलग्न प्रपत्र में अनिवार्य रूप से दिनाँक 20.03.2023 राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया।
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