PGT TGT शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू , जिलेवाइज योग्य अभ्यर्थियों से 10 फरवरी तक मांगा गया आवेदन
PGT TGT शिक्षकों की नियुक्ति : आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालय एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित PGT TGT शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड में शुरू हो गई है।
विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना जारी की गई है।
इस जिले में नीकला विज्ञप्ति
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार रांची के संकल्प 607 दिनांक 15.03.2022 के आलोक में जिले के उत्कृष्ठ विद्यालय (Schools of Excellence) एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 10.02.2023 के अपराहन 5:00 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से जिला पदाधिकारी-राह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, गढ़वा विकास भवन-बी, समाहरणालय परिसर, प्रथम तल में आमंत्रित किये जाता है ।
गढ़वा में TGT के विभिन्न विषयों के 116 पदों और PGT के विभिन्न विषयों के 91 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है।
यह आवेदन उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला चयन समिति गढ़वा व जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी की गई है।
ये मांगी गई आहर्ता
(1) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) शिक्षकों हेतु :-
राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री। • साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी०एड० अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिसद् द्वारा बी०एड० के समकक्ष घोषित डिग्री।
(i) स्नातक प्रशिक्षित (TGT) शिक्षकों हेतु :-
राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक की डिग्री परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक की डिग्री।
• साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी०एड० अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी0एड0 समकक्ष घोषित डिग्री।
2 उम्र :-
• न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 और 55 वर्ष होगी। • उम्र का आकलन 31.12.2022 के आधार पर किया जाएगा।
आरक्षण :
चयन में झारखण्ड राज्य द्वारा जिला स्तरीय हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।
• आरक्षित पदों पर झारखण्ड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखण्ड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा।
4. संविदा शिक्षक की मासिक परिलब्धि :-
स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) शिक्षक (सभी विषय) : रुपये 27500/-
स्नात प्रशिक्षित (TGT) शिक्षक (सभी विषय) : रुपये 26250/-
5. संविदा शिक्षकों के निर्धारित कर्त्तव्य एवं दायित्व :
संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे :- (i) नियमित कक्षा का संचालन / बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच।
(ii) निरीक्षण कार्य / मूल्यांकन कार्य
(ii) विद्यालय में चिन्हित पाठ्यक्रम / सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों का
सहायता करना।
(iv) प्राचार्य द्वारा सौंपे गये सभी कार्य ।
6. चयन हेतु निर्धारित शर्त :
संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 007 दिनांक 15.03.2022 के अंतर्गत निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्य करेंगे :- (1) यह चयन शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा केआधार पर की जाएगी।
(ii) शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी। (iii) संविदा के आधार पर शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा / अधिकार नहीं होगा और न ही ये सरकारी शिक्षक
संवर्ग का हिस्सा होंगे। (iv) ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंधेज ( संविदा के समय निर्धारित) के अनुरूप कार्य करेंगे।
(v) संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी एकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। यह एकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।
7. चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा तथा संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकलाप असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित शिक्षक की कार्य अनुमति विखण्डित मानी जाएगी।
8. आवेदन करने की प्रक्रिया :-
(i) सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 10.2.23 के अपराह्न 5:00 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, गढ़वा, विकास भवन-बी०, समाहरणालय परिसर, गढ़वा में स्वीकार किया जायेगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।
(ii) चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के अधिकारिक वेबसाईट garhwa.nic.in पर देखा जा सकता है एवं झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गढ़वा के कार्यालय में आकर प्राप्त कर सकते हैं। (ii) चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना गढ़वा अथवा जिले के उपरोक्त अंकित अधिकारिक वेबसाईट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वे नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करें।
9. चयन परीक्षा हेतु शुल्क 100 /- रूपये होगी, परंतु अनुसूचित जाति / जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह 50 /- रूपये निर्धारित की जाती है। आवेदन शुल्क Crossed Demand Draft / Bankers Cheque जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के पदनाम से Paybie at गढ़वा में स्वीकार किए जायेंगे जो आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10 पात्रता चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करायी जाएगी। निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण / अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
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