चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सरकार को दो सफ्ताह की मोहलत
झारखंड में नगर निकाय चुनाव होने हैं । पर ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है । जिसमें राज्य सरकार को दो सप्ताह की मोहलत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया था जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया।
बतादें कि गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के द्वारा निकाय चुनावमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव भी बिना ओबीसी को आरक्षण के कराया है। पंचायत चुनावमें ओबीसी को आरक्षण देने के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी।
अवमानना याचिका दायर
उस समय राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हुए कहा था कि नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट एवं ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन सरकार ने अभी तक ट्रिपल टेस्ट नहीं किया है और बिना ओबीसी आरक्षण ही निकाय चुनाव करा रही है जो कि अवमानना का मामला बनता है। नगर निकाय चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती है।
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