रामगढ़ की विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द

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रामगढ़ की विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द

रामगढ़ की विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द

कांग्रेस से रामगढ़ की विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस संबंध में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो के आदेश से सचिवालय के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना सजा के दिन से ही लागू हो गई। इसके साथ ही रामगढ़ में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया

रामगढ़ के गोला में 2016 में हुए गोलीकांड में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 दिसंबर को रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को पांच साल की सजा सुनाई थी। बीते आठ दिसंबर को अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था। सजा के दिन ही यह तय हो गया था कि ममता देवी की विधायकी सजा पाने के दिन से जाएगी। अधिसूचना में ममता देवी को सजा की तिथि (13 दिसंबर) के प्रभाव से विधानसभा की सदस्यता से निरर्हित किया गया है। कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ड.) के तहत की गई।

29 अगस्त 2016 को हुआ था गोला गोलीकांड

बता दें कि 29 अगस्त, 2016 को रामगढ़ के गोला में आईपीएल कंपनी के प्लांट के बाहर हो रहे प्रदर्शन के दौरान हुए गोलीकांड में दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि तीन दर्जन लोग जख्मी हुए थे।

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