हाईकोर्ट के आदेश से पारा शिक्षकों व संविदा पर नई नियुक्ति पर लगा ग्रहण
झारखंड हाइकोर्ट में आज संविदा कर्मियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि जो लोग पहले से संविदा पर कार्यरत हैं।
उन्हें तत्काल नियमित करने को कहा और भविष्य में होने वाली सभी नियुक्तियां को नियमित पदों पर करने को कहा। झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत के द्वारा यह आदेश दिया गया है।
राज्य में दस साल से अधिक समय से विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कर्मी को स्थाई करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में दस साल से अधिक समय से कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने को कहा। इस सम्बंध में नरेंद्र तिवारी एवं अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए याचिका दाखिल की थी।
प्रार्थी परिवहन विभाग सहित अन्य विभागों में संविदा पर नियुक्त हुए थे। इन्होंने वर्ष 2017 में भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पर अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
इसके बाद हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसके बाद दोबारा हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई।