पारा शिक्षकों के लिए बुरी खबर : सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज

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टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन पर फैसला आज, सुप्रीम कोर्ट ने तीन माह में शिक्षकों की नियुक्ति करने का दिया निर्देश

पारा शिक्षकों के लिए बुरी खबर : सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज

पारा शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों की सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे याचिका को खारिज कर दिया। पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले पर शुक्रवार को अंतिम फैसला हाईकोर्ट ने सुना दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पारा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। दोनों पक्षों के तरफ से सुनवाई पूरी होने के बाद पहले अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड हाईकोर्ट http://झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और अंतरिम फैसला आज सुना दिया।

गौरतलब हो कि प्रार्थी सुनील कुमार यादव एवं अन्य के द्वारा करीब 111 याचिकाएं पाराशिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन व नियमितिकरण के मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि पारा शिक्षक 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं। वे शिक्षक पद की अहर्ता भी पूरी करते हैं। याचिका में मुख्य मांग यह की गई है कि राज्य सरकार उनकी सेवा को स्थाई करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करे।

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