नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर व अध्यक्ष पद के लिए निर्धारित किया आरक्षण, देखें आरक्षण की सूची

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आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर व अध्यक्ष पद के लिए निर्धारित किया आरक्षण, देखें आरक्षण की सूची

रांची: आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम में मेयर के नौ पद, नगर परिषद में अध्यक्ष के 20 पद और नगर पंचायत में अध्यक्ष के 19 पदों के लिए आरक्षण सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार महिलाओं के लिए कुल 22 पद (चार नगर निगम की मेयर, नौ नगर परिषद की अध्यक्ष व नौ नगर पंचायत की अध्यक्ष का पद) आरक्षित किये गये हैं। पूरी सूची देखने के लिए आप नीचे दिये गये लिंक से अधिसूचना को देख सकते है।

एससी व एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीट

इनमें महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये 15 अनारक्षित वर्ग के पद भी शामिल हैं। इसके अलावा एसटी के लिए मेयर के दो, नगर परिषद अध्यक्ष के पांच व नगर पंचायत अध्यक्ष के पांच पद (कुल 12 पद) आरक्षित किये गये हैं। वहीं एससी के लिए मेयर का एक, नगर परिषद अध्यक्ष के दो और नगर पंचायत अध्यक्ष के दो पदों (कुल पांच पद) को आरक्षित किया गया है।

इस बार रांची में मेयर का पद अनुसूचित जाति को

जारी अधिसूचना के अनुसार रांची नगर निगम के मेयर का पद पहली बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इससे पहले केवल महिलाओं के लिए आरक्षित इस सीट पर इस चुनाव में पुरुष उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा सकेंगे।

हजारीबाग से महिला आरक्षण हटा

बता दें कि हजारीबाग मेयर पद से भी इस बार महिला आरक्षण हटा लिया गया है। पूर्व में यह अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन अब इस सीट पर अब कोई पुरूष भी चुनाव लड़ सकता है। वहीं चतरा नगर परिषद की अध्यक्ष के लिए अब हर वर्ग से महिला या पुरुष चुनाव लड़ सकेंगे।

डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष पद के लिए नहीं होगा मतदान

बता दें कि आगामी नगर निकाय चुनाव में डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान नहीं होगा। राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करते हुए डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष पद के लिए सीधे मतदान या प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान समाप्त कर दिया है। यह पद अप्रत्यक्ष मतदान या चुने गये प्रतिनिधियों के बीच चुनाव करा भरे जायेंगे। इस कारण उनमें आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा

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