
खनन लीज मामले में चुनाव आयोग के मंतव्य की जानकारी नहीं देने एवं राज्यपाल के दोबारा आयोग से मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
सोमवार को मुख्यमंत्री के द्वारा याचिका दायर कर आयोग के मंतव्य पर राज्यपाल के निर्णय लेने पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है।
याचिका में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार
हेमंत की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कहा कि सीएम ने अपनी याचिका में कहा है कि आयोग ने काफी पहले ही अपना मंतव्य राज्यपाल को भेजा है पर राज्यपाल ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। याचिका में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि राज्यपाल ने पिछले दिनों कहा था कि मामले में चुनाव आयोग से उन्होंने दोबारा मंतव्य लिया है।
हेमंत सोरेन का कहना है कि राज्यपाल को दोबारा मंतव्य लेने का अधिकार नहीं है। बावजूद यदि आयोग दोबारा मंतव्य देता है तो पहले उनका पक्ष सुनना चाहिए। बिना उन्हें सुने आयोग को दोबारा मंतव्य नहीं देने का निर्देश दिया जाए।
गवर्नर के आयोग के मंतव्य की जानकारी नहीं देने और मीडिया में दिए जा रहे बयान से राज्य में सियासी अस्थिरता की स्थिति है। ऐसे में कोर्ट को राज्यपाल को आयोग के मंतव्य पर निर्णय नहीं लेने का निर्देश देना चाहिए।
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