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तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरी के लिए मुख्यमंत्री ने किया बड़ा बदलाव , झारखंड विधानसभा से हुआ पारित

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तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरी के लिए मुख्यमंत्री ने किया बड़ा बदलाव , झारखंड विधानसभा से हुआ पारित

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरी के लिए मुख्यमंत्री ने किया बड़ा बदलाव , झारखंड विधानसभा से हुआ पारित

रांची: झारखंड विद्यानसभा में आज शुक्रवार को कई बिल पास हुई। इसमें मुख्य रूप से 1932 के खतियान को लेकर कहा गया कि स्थानीयता का आधार खतियान के आधार पर ही तय किया जाएगा।

सीएम हेमंत सरकार ने आज इस बिल को विधानसभा से पारित करा लिया। बता दें कि इस दौरान विपक्ष की ओर से इसमें कई संशोधन करने और प्रवर समिति को भेजने का भी प्रस्ताव आया, लेकिन सरकार ने विनोद सिंह के संशोधन को छोड़कर किसी भी प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया।

1932 के खतियान धारकों को ही मिलेगी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी

विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विधेयक में तृतीयएवं चतुर्थश्रेणी की नौकरी को स्थानीयता की नीति को नियोजन नीति से जोड़ा गया। मौके पर उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान जिन लोगों के पास होगा, वे ही तृतीय औरचतुर्थ श्रेणी के नौकरी के लिए पात्र होंगे। बता दें कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा, सामाजिक, संस्कृति, परिणामी एवं अन्य लाभ को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 में सरकार ने सिर्फ विनोद सिंह के संशोधन को ही स्वीकार किया है।

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