
राँची: झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सरकार ने 1.5 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति दिये जाने का निर्णय लिया है। बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा तैयार की गई झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 07 अक्टूबर 2022 को लांच किया गया था, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस नीति के अनुसार कोई भी राज्य में एक नया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी करेगा, उसे 1.5 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक बस पर 20 लाख रुपये, इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक की कीमत में 10,000 रुपये व इलेक्ट्रिक कार पर 30,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी।
रोड टैक्स में भी मिलेगा छूट
बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी करने पर छूट के साथ-साथ रोड टैक्स में भी छूट का प्रविधान किया गया है। झारखंड में बनें इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले 10,000 खरीदारों को 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही अगले 10,000 से 15,000 खरीदारों को 75 प्रतिशत की छूट और अंतिम खरीदारों को 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू करने पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी
इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बताया गया कि झारखंड में चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए 50 से 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 करोड़ से लेकिन 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि जो भी राज्य सरकार का कर्मचारी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, उसे 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।