टेट पास नहीं हैं तब भी झारखंड में बन सकेंगे सरकारी शिक्षक , मिलेगा वेतनमान , सरकार की नई नियमावली

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टेट पास नहीं हैं तब भी झारखंड में बन सकेंगे सरकारी शिक्षक , मिलेगा वेतनमान , सरकार की नई नियमावली

टेट पास नहीं हैं तब भी झारखंड में सरकारी शिक्षक बन सकेंगे। राज्य सरकार अल्पसंख्यक विद्यालयों में छूट दी है। झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में सहायक आचार्य की नियुक्ति तो हो रही है पर हर जिले में अलग-अलग नियम के अनुसार नियुक्ति की जा रही है।

कहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जा रहा है, तो कहीं बिना टेट पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है। एक ही जिले के सरकारी स्कूलों व अल्पसंख्यक स्कूलों में सहायक आचार्य बनने के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाई गई है।

इन्हें भी मिलेगा वेतनमान

राज्य में पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम के अल्पसंख्यक विद्यालयों में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इसमें 5200-20,200 का वेतनमान और 2400 का ग्रेड पे दिये जाने की बात की गई है।

इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य रखा गया है। तो वहीं पश्चिमी सिंहभूम के अल्पसंख्यक स्कूल में जारी किये गये विज्ञापन में टेट की अनिवार्यता नहीं है। यहां सिर्फ प्रशिक्षित अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में दो तरह के प्रावधान होने से अभ्यर्थियों भी असमंजस की स्थिति है।

टेट पास अभ्यर्थी के साथ अन्याय

कई अभ्यर्थियों का कहना है कि बिना टेट के वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलने से टेट पास अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो रहा है। पहले के बीएड व डीएलएड और 2013 व 2016 में टेट पास करने वाले अभ्यर्थी अभी तक नियुक्ति की ही बाट जोह रहे हैं। वहीं, बेहतर अंक लाने वाले सिर्फ प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही इसमें बाजी मार रहे हैं। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग के पास भी इस तरह की शिकायतें मिली हैं। इस पर भी मंथन किया जा रहा है।

सरकार व अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में एक समान शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया चलाने पर विचार हो रहा है।

नई नियमावली के आधार पर ही हो रही नियुक्ति

अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया सहायक आचार्य की नियुक्ति नियमावली 2022 के आधार पर ही हो रही है। इसमें सहायक आचार्य का वेतनमान को घटाया गया है। पहले सहायक शिक्षक की नियुक्ति होती थी। उन्हें 9300-34,800 का वेतनमान और 4200 का ग्रेड पे मिलता था पर नई नियमावली के आधार पर नए प्रावधान किये गये हैं। इसमें 5200-20,200 का वेतनमान व 2400 का ग्रेड पे दिया जाएगा।

सरकारी स्कूलों की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रशिक्षित के अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सो भी अब उन्हें सुपर टेट से फिर से गुजरना पड़ेगा। हालांकि सरकारी स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है पर अल्पसंख्यक स्कूलों में प्रक्रिया जारी है। स्कूल प्रबंधन समिति अभ्यर्थियों से आवेदन ले रही है।

अंतिम रूप से शिक्षा विभाग है करता मंजूर

अल्पसंख्यक विद्यालयों में स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से ही होती है। पर अंतिम में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का ही अनुमोदन शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग की अनुशंसा के आधार पर ही चयनित अभ्यर्थियों के सभी सर्टिफिकेट की जांच की जाती है एवं सही पाए जाने के बाद ही उन्हें वेतन का भुगतान होता है।

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