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शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन , जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले में हुए निलंबित

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शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन , जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले में हुए निलंबित

शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन , जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले में हुए निलंबित

पश्चिमी सिंहभूम: विद्यालय में बाजार दर से अधिक मूल्य पर खाद्यान की आपूर्ति करने के मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से जुडा हुआ है।

जानकारी के अनुसार इस विद्यालय में बाजार दर से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न की आपूर्ति की गई थी। इस मामले को लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कार्रवाई करते हुए डीईओ सह जिला शिक्षा अधीक्षक नीरजा कुजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। बताया गया कि निलंबन अवधि में नीरजा कुजूर का मुख्यालय स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता विभाग रांची निर्धारित किया गया है।

नीरजा कुजूर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही / शिक्षा विभाग

बता दें कि नीरजा कुजूर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के लिए अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा। इसे लेकर जारी आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने 4 अगस्त 2022 के माध्यम से उक्त विद्यालय में बाजार से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति किए जाने से संबंधित जांच प्रतिवेदन में डीईओ को निविदा का गलत निस्तारण कर बाजार दर से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत करने और स्थापित नियमों के प्रतिकूल कार्य करने व पर्यवेक्षण के अभाव का आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित हुआ है। इस कारण डीईओ नीरजा कुजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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