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सरकारी निजी स्कूलों में 3 दिसम्बर तक संविधान सफ्ताह, जाने पूरी निर्देश

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सरकारी निजी स्कूलों में 3 दिसम्बर तक संविधान सफ्ताह, जाने पूरी निर्देश

झारखंड के सभी सरकारी निजी सभी स्कूलों में 3 दिसंबर तक संविधान सप्ताह मनाया जाएगा। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को कार्यक्रम की जानकारी दी है।इस बीच हर दिन अलग-अलग कार्यक्रम करने हैं।

निदेशक द्वारा जारी पत्र में संविधान सप्ताह सभी सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, निजी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कैंट बोर्ड, रेलवे के स्कूलों में आयोजित करने का निर्देश दी है।


इस अवसर पर देश के संविधान में वर्णित तथ्यों के आधार पर विभिन्न गतिविधि, प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन स्कूल स्तर पर करने को कहा गया है।

इस दिन होंगे ये कार्यक्रम

28 नवंबर को भाषण ( विषय – संविधान दिवस कब क्यों और कैसे )

29 नवंबर को नाटक ( विषय – महिलाओं का संवैधानिक अधिकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ )

30 नवंबर को चित्रकला ( विषय – कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका )

1 दिसंबर को क्वीज ( विषय – भारत का संविधान)

2 दिसंबर को निबंध ( विषय – भारत संविधान के पिता)

3 दिसंबर को स्लोगन ( विषय – मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य)

सभी विद्यालयों में संविधान सप्ताह कार्यक्रम को प्रभावी आयोजन एवं संचालन की पूर्ण जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक व शारीरिक शिक्षा शिक्षक को दी गई है।

विद्यालय के प्रातः कालीन सभा के दौरान 3 दिसंबर तक हर दिन संविधान की उद्देशिका का उद्बोधन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया है।

सभी कार्यक्रम व प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 से 5, 6 से 8 व 9 से 12 के आधार पर तीन वर्गों में आयोजित करनी है ।

विद्यालय स्तर पर उपरोक्त सभी वर्ग की प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित भी करनी है।

प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने वाले विद्यार्थियों की सूची विद्यालय प्रबंधन द्वारा जिला शिक्षा परियोजना परिषद को भी भेजने को कहा गया है।

जिला परियोजना कार्यालय उक्त सूची परियोजना कार्यालय को भेजेगी। उपरोक्त कार्यक्रम में विद्यालय के सभी बच्चों, शिक्षकों व विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को भाग लेना अनिवार्य है।

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