शिक्षण संस्थानों को लेकर नई गाइडलाइन जारी
हजारीबाग जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा, प्रवेश एवं निकास द्वार,वेंटिलेशन, बिजली की व्यवस्था आदि मानकों की जाँच के उपरांत उपायुक्त ने निर्देश जारी किया है।
तय मानकों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थान नहीं कर सकेंगे संचालन,उल्लंघन करने वाले संस्थानों को पर होगी कारवाई: उपायुक्त
उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय के निर्देशानुसार हजारीबाग जिले के सभी प्रखंडों में संचालित विभिन्न शिक्षण कोचिंग संस्थानों में आवश्यक मानकों यथा अग्नि सुरक्षा, प्रवेश एवं निकास द्वार,वेंटिलेशन,बिजली की व्यवस्था की जांच के लिए उपायुक्त के द्वारा छह सदस्यीय जांच दल गठित की गई थी। गत दिन हुए निरीक्षण में जांच कमिटी द्वारा सौपें गए जांच रिपोर्ट में ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में आवश्यक मानकों का अभाव पाया गया था,जिसपर उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय ने निर्देश जारी करते हुए कहा है की वैसे सभी कोचिंग संस्थान जो तय मानकों को पूरा नहीं करते है वें कोचिंग का संचालन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशो का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों के संचालकों पर कड़ी कारवाई की जायेगी।
गौरतलब है कि गुरूवार को शहरी क्षेत्र के 12 कोचिंग संस्थानों तथा सभी प्रखंडों के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में उपरोक्त वर्णित बिंदुओ को लेकर जांच की गई थी,जिसपर ज्यादातर कोचिंग संस्थानो ने सुरक्षा मानकों को पूर्ण नहीं करने के मामले पाए गए थे।
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