झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों को ग्रेड 4 में प्रोन्नति देने का दिया निर्देश, समान काम के बदले समान वेतन की मांग

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झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों को ग्रेड 4 में प्रोन्नति देने का दिया निर्देश, समान काम के बदले समान वेतन की मांग

झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों को ग्रेड 4 में प्रोन्नति देने का दिया निर्देश, समान काम के बदले समान वेतन की मांग

झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 1994 में नियुक्त सहायक शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर को बड़ा निर्देश सरकार को दी है। हाइकोर्ट ने वर्ष 2013 के प्रभाव से सहायक शिक्षकों को प्रोन्नति देने का निर्देश दिया है। प्राथी कमलेश कुमार पाठक वअन्य ने याचिका में बताया था कि प्रोन्नति नियमों का उल्लंघन किया गया है। जूनियर शिक्षकों को प्रोन्नति मिली ह। इस सम्बंध में कई बार विभाग को आवेदन भी दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी शिक्षकों को प्रोन्नति देने का आदेश दिया है। कमलेश कुमार पाठक व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने प्रार्थियों को ग्रेड दो से ग्रेड चार में प्रोन्नति देने का निर्देश दिया।

शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे शिक्षको को प्रशासन ने रोका

इधर बुधवार को वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राज्यभर के हजारों शिक्षक-कर्मचारी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने राँची पहुंचे। जिन्हें प्रशासन की ओर से रोका गया, इस दौरान हल्की नोक-झोंक भी प्रशासन के साथ शिक्षकों की हुई।

बाद में प्रशासन के अधिकारी इन्हें वार्ता करने के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास ले गए। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने वार्ता में तीन सूत्री मांगों को रखा। जिसमें अनुदान की राशि 75% बढ़ाने, अनुदान राशि सीधे शिक्षक- कर्मचारियों के खाते में भेजने या संस्थान में भेजने एवं शिक्षक-कर्मियों को राज्य कर्मी के समान वेतन देने की मांग शामिल है। बाद में वित्त रहित शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने वार्ता के लिए बुलाया और उनकी मांगों को सुना।

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