जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब भुगतान करने होंगे पैसे
सीआरएस पोर्टल पर अब जन्म मृत्यु निबंधन के जन्म या मृत्यु से संबंधित आवेदन के लिए आम लोगों को दो से 10 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। सोमवार से सीआरएस पोर्टल पर यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि कोई आवेदक जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र के लिए 21 दिनों के अंदर आवेदन करता है तो किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
वहीं 22 से 30 दिनों के बीच आवेदन करने पर दो रु, 31 दिन से एक साल के बीच पांच रु व एक साल के बाद आवेदन करने पर 10 रु का भुगतान करना पड़ेगा।
वर्तमान में रांची नगर निगम में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए आवेदकों को मात्र एक रुपये जमा करना पड़ेगा। सीआरएस पोर्टल पर आवेदक भी जन्म या मृत्यु से संबंधित आवेदन करने के साथ-साथ संबंधित दस्तावेज अपलोड भर सकते हैं। आवेदक की ओर से जन्मया मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र के लिए 21 दिनों के अंदर आवेदन किए तो पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज की जांच कर जल्द से जल्द जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी दी जाएगी। अब जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड की सुविधा समाप्त कर दी। उसी प्रकार 21 दिनों के बाद सीआरएस पोर्टल पर जन्मया मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित किए गए आवेदन सीधे एसडीओ के लागइन में ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि फिलहाल एसडीओ के पास सीआरएस पोर्टल पर किए गए अपडेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए एसडीओ से संबंधित जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन मैन्युअली ही निष्पादित होंगे। सीआरएस पोर्टल पर जन्म या मृत्यु से संबंधित आवेदन की प्रक्रिया हल्की जटिल है।
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